रद्दीकरण नीति — घांची मोदी समाज सेवा फाउंडेशन (धारा 8, CIN U85300RJ2022NPL078995)।
1. सदस्य द्वारा रद्दीकरण
- सदस्य कस्टमर ID एवं कारण बताते हुए फाउंडेशन कार्यालय में लिखित आवेदन देकर सदस्यता रद्द करने का अनुरोध कर सकता है।
- रद्दीकरण की तिथि तक का कोई भी बकाया चुकाना चाहिए।
- पिछली घटनाओं में दिया गया सहयोग वापसी-योग्य नहीं है, क्योंकि वह लाभार्थी परिवारों को आपसी सहायता के रूप में वितरित हो चुका है (रिफंड नीति देखें)।
2. फाउंडेशन द्वारा रद्दीकरण
- शर्तों के उल्लंघन पर (जैसे बार-बार सहयोग न देना, या फाउंडेशन को हानि पहुँचाने वाला आचरण) फाउंडेशन उचित सूचना देकर सदस्यता निलंबित/रद्द कर सकता है।
- समाज-हित में, फाउंडेशन बिना कारण भी न्यूनतम 30 दिन की सूचना देकर सदस्यता समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में पिछले सहयोग का कोई रिफंड देय नहीं।
- ऐसे निर्णय कार्यकारिणी समिति के अधीन एवं अंतिम होंगे।
3. रद्दीकरण का प्रभाव
- रद्दीकरण पर सदस्य योजनाओं में भाग लेने का पात्र नहीं रहता, और रद्दीकरण के बाद हुई घटनाओं के लिए कोई लाभ देय नहीं।
- फाउंडेशन कानून द्वारा अपेक्षित एवं अंकेक्षण/विवाद हेतु सदस्य के रिकॉर्ड सुरक्षित रखता है (गोपनीयता नीति देखें)।
4. पुनः प्रवेश
रद्द सदस्य पुनः आवेदन कर सकता है; पुनः प्रवेश फाउंडेशन के विवेक पर एवं तत्समय लागू नियमों व सहयोग-शर्तों के अधीन होगा।